कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशानुसार तम्बाकू मुक्त संस्थान हेतु मानक मापदण्ड अनुसार जिले में स्थित सभी कार्यालयों में तम्बाकू के सेवन पर प्रभावकारी रोक के लिए नोडल अधिकारी का चयन कर निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।
प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर धूम्रपान मुक्त निषेध क्षेत्र का बोर्ड होना अनिवार्य है, जिसमें प्रभारी का नाम, मोबाईल नम्बर व पदनाम उल्लेखित हो। कार्यालय के सभी सदस्यों को तम्बाकू मुक्त कार्यालय की जानकारी हो तथा तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित प्रचार-प्रसार बोर्ड या पोस्टर का प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी को किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उक्त आदेश के उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।
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