नगर निगम के बिना अनुमति के शासकीय स्थलों पर पोस्टर लगाकर फर्म का प्रचार प्रसार करने के मामले में निगम ने 16 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार को नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार नगर निगम जोन पांच की टीम ने छग संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत आने वाले चंगोराभाठा और रायपुरा ब्रिज के नीचे ओम शिव गंगा चंगोराभाठा आरओ वाटर सहित 16 विभिन्न फर्मों पर कार्रवाई की है।

चांदनी दुबे क्लासेस, नवनिर्मित मकान बेचना है, एक बीएचके मकान किराए से देना है, केयर टेकर देखभाल, जय मातादी टिफिन सेंटर, डा. रविकांत साहू आयुर्वेद चिकित्सा, होम ट्यूशन किराए पर देना है डंगनिया, दो बीएचके मकान किराए से देना है, कमरा किराए से देना है, रूम किराए पर देना है, चंद्राकर इलेक्ट्रीकल्स, देवेन्द्र टिफिन सेन्टर, पीजी टिफिन सेन्टर, हेल्दी फुड टिफिन सर्विस, आदि व्यवसायिक फर्मों पर संपत्ति विरूपण करने पर प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।जोन पांच कमिश्नर चंदन शर्मा ने संबंधित सभी 16 फर्मो के संचालको को अगले तीन दिनों के भीतर एक हजार रुपये जुर्माना निगम के जोन पांच कार्यालय में आकर जमा करने का निर्देश दिया है। भविष्य में बिना अनुमति के शासकीय स्थलों पर पोस्टर इत्यादि न लगाये जाने के निर्देश दिये है। अपालन की स्थिति में समयावधि समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित फर्म के विरूद्ध पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज करवाकर नगर निगम रायपुर द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई प्रकरण में करने की चेतावनी दी गई है। जिससे उत्पन्न समस्त व्यय एवं परिस्थितियों के लिए संबंधित फर्म स्वयं उत्तरदायी होंगे।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *