कलेक्टर प्रजापति ने जारी किया आदेश
मोहला , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। इसके अंतर्गत पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले में नया नलकूप खनन कर सकेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु किए गए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा।
जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के अनुमति देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व अनुविभाग मोहला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला को एवं राजस्व अनुविभाग मानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
रायपुर. मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास…
तीस वर्षों से लंबित सरदार सरोवर परियोजना का सर्वसम्मति से समाधान होना बड़ी उपलब्धि :…
ग्वालियर मध्य प्रदेश में अपराधियों को कानूनी लूपहोल (कमियों) का फायदा पहुंचाकर कोर्ट से छुड़ाने…
इंदौर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव…
उत्तर बस्तर कांकेर, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कलेक्टर निलेशकुमार महादेव…
09 जुलाई तक दावा-आपत्ति कर सकते हैं महासमुंद, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष…