राजनांदगांव , नर्सिंग होम की छत ढलाई के दौरान मलबा गिरने से महिला मजदूर की मौत हो गई थी। मामले में नर्सिंग होम संचालक पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तुलसी नर्सिंग होम के संचालक डॉ. अमोलक जैन को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अरुण गुप्ता ने बताया कि मामला दिसंबर 2020 का है। शहर के वीआईपी रोड में तुलसी नर्सिंग के निर्माणाधीन भवन में छत ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान लापरवाही से छत से मलबा का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। जिसमें दबने से 51 वर्षीय ज्योति साहू की मौत हो गई। घटना में अन्य मजदूरों को भी गंभीर चोटें आई थी।
बसंतपुर पुलिस ने नर्सिंग होम के संचालक दंपती डॉ. अमोलक जैन और डॉ. विजयाश्री जैन के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई। सुनवाई में साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए डॉ. अमोलक जैन को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उनकी पत्नी डॉ. विजयाश्री जैन को दोषमुक्त कर दिया गया है।
रायपुर. रायपुर में आज एक रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और रैली को नियंत्रित…
भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी…
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम…
रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम…
रायपुर. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार ‘कांकेयर’ ब्रांड…
उमरिया. प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर सफलता की नई मिसाल कायम करते…