छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के अधीन ग्राम पंचायत अमलेश्वर को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत अमलेश्वर के गठन हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 21 में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *