इस वर्ष का अंतिम नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर का होगा। नेशनल लोक अदालत में लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत वर्ष 2021 का आखिरी लोक अदालत होगा। लोक अदालत जिला न्यायालय, राजनांदगांव के साथ-साथ तालुक स्तर पर डोंगरगढ़, खैरागढ़, अंबागढ़ चौकी एवं छुईखदान में आयोजित होगा। प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप द्वारा निरंतर रूप से बैठक ली जा रही है। बैठक में न्यायाधीशगण, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बीमा कंपनी के अधिकारीगण, बैंक अधिकारगण, विद्युत विभाग अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण सम्मिलित हुए। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इसी के तहत जिला न्यायालय राजनांदगांव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खण्डपीठों द्वारा विभिन्ना प्रकरणों व प्री.लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किए जाएंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुलझाएंगे प्रकरण यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो उसको 11 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकता है। इस बार हाइब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। समझौता योग्य दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण आदि धन संबंधी मामले जो सामान्य लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत हो जाते, कोरोना संक्रमण के चलते न्यायिक कामकाज प्रभावित होने से निराकृत नहीं हो पा रहे है। लेकिन लोक अदालत के सफल संचालन के लिए राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेब साइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खंडपीठ से जुड़ने में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार उक्त लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते है। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते है।

By kgnews

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