प्रदेश में अवैध शराब के विक्रय, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशन में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए बेमेतरा स्थित अवैध शराब कारखाना तथा गोगांव स्थित अवैध शराब गोदाम को सील किया है। आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल एपी त्रिपाठी के मार्गनिर्देशन में आबकारी विभाग ने 20 जनवरी 2021 की मध्य रात्रि को बिलासपुर रोड स्थित सांकरा (भूमिया), थाना तिल्दा में रोड चेकिंग के दौरान बिलासपुर की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार सीजी 12 एएन 9211 को रोककर पूछताछ की थी।

इस दौरान जांच करने पर 50 पेटी पाव गोवा व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध कुल 450 बल्क लीटर बरामद कर आरोपी अविभाष सिंह के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। आरोपी के निशानदेही पर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ एवं रायपुर जिले के दल के द्वारा बेमेतरा जिला के जेवरा स्थित ग्राम अंधियार खोर थाना नवागढ़ में दबिश देकर आरोपी अनिल वर्मा एवं कुलेश्वर वैष्णव के फार्म हाऊस से छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु अवैध 20 पेटी पाव मदिरा कुल 760 बल्क लीटर बरामद किया था, जिससे 10.00 लाख रुपये की मदिरा का निर्माण किया जा सकता है।फार्म हाऊस में बने मकान के सामने खड़े वाहन स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 04 एचजेड 0834 में भरी 50 पेटी गोवा व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय के लिए अवैध बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 कि तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। जब्त मदिरा का मूल्य लगभग 17 लाख रुपये व बरामद दो चार पहिया वाहन की कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंका गया है। इस प्रकार कार्रवाई में कुल 32.00 लाख रुपये मूल्य की मदिरा एवं वाहन जब्त किया गया था।प्रकरण में दोनों आरोपी अनिल वर्मा एवं कुलेश्वर वैष्णव जेल में है। मामले में जारी विवेचना के दौरान जाट फार्म हाउस (ग्राम जेवरा थाना नवागढ़ जिला बेमतरा) को विधिवत सीलबंद किया जाकर जाट फार्म हाउस को राजसात किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है। उपायुक्त आबकारी, द्वारा जांच में तेजी लाने के लिए विवेचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है।इसी तरह 29 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर सब्जी मंडी डूमरतराई के पास बोलेरो पिकअप क्रमांक सीजी 04 9164 से 22 पेटी शराब (10 पेटी रायल स्टैग, आठ पेटी रायल चैलेंज, चार पेटी मैकडावल नंबर-1) छत्तीसगढ़ में विक्रय के लिए अवैध बरामद कर आरोपी मयूर नानवानी वल्द स्व. मनोज कुमार नानवानी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर गोगांव स्थित गोदाम से 77 पेटी शराब (रायल स्टैग 34 पेटी, मैकडावल नंबर-1 की 43 पेटी) छत्तीसगढ़ में विक्रय के लिए अवैध कुल 891 लीटर मदिरा जब्त की गई थी।

आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 11 लाख रुपये और वाहन की कीमत लगभग पांच लाख रुपये है। इस प्रकार कुल 16.00 लाख रुपये मूल्य की मदिरा एवं वाहन जब्त किया गया था।

प्रकरण में विवेचना के दौरान गोगांव स्थित मनोज गोयनका का गोदाम क्रमांक 12 थाना गुढियारी, जिला रायपुर से उक्त 77 पेटी विदेशी मदिरा छत्तीसगढ़ राज्य में बिक्री के लिए अवैध जब्त की गई थी। शराब को रखने के लिए उपयोग में लाए गए गोदाम को मनोज गोयनका द्वारा आरोपी संदीप सिंग पिता जितेन्दर सिंग उम्र 42 वर्ष गणपति ट्रासपोर्ट निवासी हीरापुर, रायपुर को किराये पर दिया गया है।आरोपी संदीप सिंग फरार है। अतः गोदाम क्रमांक 12 को विधिवत सीलबंद किया गया है। प्रकरण में जांच जारी है। उपायुक्त आबकारी, जिला रायपुर द्वारा विवेचना अधिकारी को जांच में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है।

By kgnews

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