मोहला । जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को लेकर कलेक्टर तुलिका प्रजापति द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार अब ये दुकानें सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार तक शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) हर दिन कम से कम 8 घंटे खुली रहेंगी। दुकान का समय होगा, सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक, जिसमें 1 घंटे का दोपहर का अवकाश शामिल है।
     यदि किसी स्थान पर परिस्थितियों के अनुसार समय में बदलाव जरूरी हो, तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत की सहमति से समय तय किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, दुकान रोज़ कम से कम 8 घंटे खुलनी ही चाहिए। आदेश का पालन जरूरी है, इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित दुकान संचालक एवं संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

By kgnews

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