मोहला । खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन और रकबा संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवम्बर कर दी गई है। इसमें डुबान, वन पट्टाधारी किसानों का कैरी फॉरवर्ड, नवीन पंजीयन और पंजीकृत फसल तथा रकबे में संशोधन शामिल है।
जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अब तहसील कार्यालय में जाकर आसानी से पंजीयन और रकबा संशोधन करा सकते हैं। धान उपार्जन के लिए एग्रीस्टैक में पंजीकृत किसानों के सभी खसरे पोर्टल में दर्ज होना अनिवार्य है। जिन खसरे अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं, उन्हें च्वॉइस सेंटर के माध्यम से पोर्टल में दर्ज कराना होगा, जिसके बाद तहसीलदार अप्रूवल करेंगे। जिले में वर्तमान में 9439 खसरे एग्रीस्टैक पोर्टल में दर्ज नहीं हैं। किसानों को टोकन वितरण की शर्तों के अनुसार, 2 एकड़ तक की जमीन के लिए 1 टोकन, 2–10 एकड़ के लिए 2 टोकन और 10 एकड़ से अधिक के लिए अधिकतम 3 टोकन ही जारी किए जा सकेंगे। टोकन जारी करने के लिए किसानों का आधार, बैंक खाता, डी.एम.आर. कैश और डी.एम.आर. वस्तु ऋण खाता सत्यापित होना भी आवश्यक है।
विभागीय अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे सावधानीपूर्वक टोकन जारी करें, क्योंकि टोकन गलत होने की स्थिति में सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। अधिक जानकारी के लिए किसान एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क 1800-233-1030 या खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।
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