मोहला । छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की समय-सीमा में वृद्धि की गई है। इसके तहत नवीन पंजीयन, कैरी फारवर्ड, खसरा/रकबा सुधार, फसल विवरण प्रविष्टि एवं अन्य सभी प्रकार के संशोधन कार्यों के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की गई है।


         विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के उपरांत “विवरण संशोधन” की सुविधा 07 जनवरी 2026 तक समस्त सहकारी समितियों के लॉगिन में उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही कृषकों के खसरा एवं रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, फसल विवरण की प्रविष्टि, नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन हेतु प्रावधान पुनः सहकारी समितियों के लॉगिन में उपलब्ध कराते हुए सभी कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि कैरी फारवर्ड एवं वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन 15 जनवरी 2028 तक किया जा सकेगा। वहीं सभी प्रकार के संशोधन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। त्रुटिपूर्ण आधार वाले प्रकरणों में पूर्व पंजीयन निरस्त कर नवीन पंजीयन 15 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर भी नवीन पंजीयन 15 जनवरी 2026 तक किया जाएगा।
         सभी किसानों से अपील की गई है कि वे उपरोक्त समस्त कार्य अपने संबंधित सहकारी समितियों में उपस्थित होकर समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराएं, जिससे धान उपार्जन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इस संबंध में कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने समस्त संबंधित अधिकारियों को सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यों की सतत निगरानी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

By kgnews

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