राजनांदगांव | चिटफंड कंपनी बीएनपी के डायरेक्ट को कोर्ट ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुषमा सावंत ने उक्त फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक नारायण कन्नौजे ने बताया कि कंपनी ने निवेशकों को राशि दोगुना करने का झांसा दिया। जिससे प्रभावित होकर निवेशकों ने कंपनी में 32 लाख 52 हजार रुपए का निवेश किया था। लेकिन कंपनी ने राशि नहीं लौटाने हुए निवेशकों की धोखाधड़ी की। जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर राघवेंद्र नरवारिया को गिरफ्तार किया था। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
