राजनांदगांव। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत महापौर एवं पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसके तहत नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में पूर्णत: भरा हुआ अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित अधिकतम 2 नाम निर्देशन पत्र, प्रारूप 3-क में मजिस्ट्रेट व नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दो प्रति में (1 मूलप्रति एवं एक फोटोकॉपी) कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना है, परिशिष्ट 13 मतपत्र तथा हिन्दी या अंग्रेजी के कैपीटल लेटर में निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की जानकारी, निक्षेप राशि की रसीद या चालान की मूल प्रति, निगम द्वारा जारी अदेय (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का स्टाम्प साईज (2*2.5 सेमी) का 12 फोटोग्राफ (टोपी, रंगीन चश्मा, वर्दी न हो), मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अथवा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े किये जाने की स्थिति में प्ररूप 8 एवं 9 नाम वापसी के अंतिम समय 31 जनवरी 2025 अपरान्ह 3 बजे तक के पहले, आरक्षित सीट से लडऩे अथवा निक्षेप राशि में 50 प्रतिशत की छूट हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति, पार्षद पद हेतु प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। जहां से निर्वाचन लडऩे हेतु नाम निर्देशन पत्र जमा किया जा रहा है। महापौर हेतु प्रस्तावक उस नगरीय निकाय का होना चाहिए जहां से निर्वाचन लडऩे हेतु नाम निर्देशन पत्र जमा किया जा रहा है। महापौर पद हेतु खोले गए बैंक खाते की स्वसत्यापित छायाप्रति, महापौर एवं पार्षद दोनों का नाम निर्देशन भरने की स्थिति में अलग-अलग निक्षेप राशि जमा करना होगा। पार्षद पद हेतु निर्वाचन लडऩे हेतु आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो एवं महापौर पद हेतु निर्वाचन लडऩे वाले आवेदक की आयु 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। पार्षद पद हेतु निपेक्ष राशि 5 हजार रूपए एवं महापौर पद हेतु निक्षेप राशि 20 हजार रूपए निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा निक्षेप राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। 8443-सिविल जमा राशियां, 800 अन्य जमा-नगर पालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि चालान हेतु शीर्ष है।

By kgnews

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