राजनांदगांव , सरकारी शराब दुकान से लेबल और रैपर बदलकर बियर बेचने का मामला सामने आया है। बियर 13 अप्रैल को एक्सपायरी होने वाली थी। इस मामले में आबकारी विभाग ने जांच कराई और विक्रयकर्ता को बर्खास्त कर दिया है। वहीं कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की कैन की वीडियो वायरल होने के संबंध में विदेशी मदिरा दुकान में संग्रहित मदिरा का भौतिक सत्यापन किया गया। मदिरा दुकान के प्रभारी अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की निर्मित तिथि 15 अक्टूबर 2025 है तथा वैधता तिथि 13 अप्रैल 2026 है। उपस्थित कर्मचारियों से बियर की कैन की बियर विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद विक्रय कर दिया गया। जिसके लिए मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रबंधक राजदीप इंटरप्राइजेस को भी बियर नहीं बेचने के संबंध में निर्देश किया गया था। उन्हें भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। राजदीप इंटरप्राइजेस द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उचित कार्रवाई के लिए उच्च विभाग को पत्राचार किया जाएगा। इस संबंध में बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर तथा दुर्ग के गोदाम प्रबंधक एवं सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़, जिला आबकारी अधिकारी सूरजपुर द्वारा आबकारी आयुक्त को यह तथ्य ध्यान में लाया गया।

माह नवम्बर 2025 को सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की कैन से लेबल व रैपर को हटाने पर अन्य बीयर गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेजर बियर का होना पाया गया है। मेसर्स माइकल ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड को आगामी आदेश तक विक्रय से प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए गए थे। शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन होने से मेसर्स माइकल ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया है। दिए गए जवाब संतोष जनक नहीं पाया गया और जिस पर एक लाख रुपए की शास्ति और 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *