राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर मकान नहीं होने पर 3 वर्ष से निरंतर पंजीकृत एवं पात्र निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण, नवीन आवास क्रय के लिए 1 लाख रूपए अनुदान दिया जाता है।
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमेव जयते मोबाईल एप, ऑनलाईन विभागीय पोर्टल, श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर अथवा 90 दिवस कार्य के रूप में कार्य का नियोजक प्रमाण पत्र, भूखण्ड-शासकीय पट्टा, मान्यता पत्र आबादी, भू-अधिकार पत्र, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम, नगर पालिक, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से भूमि व्यपवर्तन, भवन अनुज्ञा, पंचायत से अनुशंसा, अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के मूलप्रति की आवश्यकता होगी। पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत केवल एक ही हितग्राही का आवास के लिए एकमुश्त अनुदान राशि दी जाएगी
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