जशपुर । छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने गांजा तस्कर रोहित यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्करी से बनाई गई 50.64 लाख की संपत्ति को पुलिस ने फ्रिज करवाया है। सफेमा कोर्ट मुंबई के माध्यम से पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को फ्रिज करवाया है।

जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ जशपुर पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी है, पुलिस के द्वारा जहां नशे के सामान के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं गांजा जैसे मादक पदार्थ का व्यवसाय करने वाले आदतन अपराधियों को चिन्हित कर, अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को फ्रिज भी कराया जा रहा है।

इसी क्रम में जशपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के आदतन अपराधी, चौकी कोतबा क्षेत्रांतर्गत ग्राम जाम झोर निवासी कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की, गांजा तस्करी से अवैध रूप से कमाई गई, मकान, गाड़ी , सहित 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को सक्षम अधिकारी व प्रशासक कोर्ट (SFEMA) के आदेश पर जब्त कर, फ्रिज कराया गया।

मालूम हो कि 6.11.21 को चौकी कोतबा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कुख्यात तस्कर रोहित यादव व उनके साथियों के कब्जे से 20.570 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया था, व उनके विरुद्ध चौकी कोतबा में 20(B) एन डी पी एस का अपराध पंजीबद्ध कर, गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।

कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव आदतन गांजा तस्कर है, उसके खिलाफ वर्ष 2013 में भी चौकी कोतबा में 13 किलो ग्राम गांजा तस्करी के मामले में 20(B) एन डी पी एस के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था।

रोहित यादव को सिटी कोतवाली अंबिकापुर पुलिस के द्वारा भी वर्ष 2017 में 23.630 किलो ग्राम गांजा की तस्करी करते व व 2023 में 82 किलो ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था, जहां भी पुलिस के द्वारा रोहित यादव के खिलाफ 20(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस की बार बार कार्रवाई के बाद भी, तस्कर रोहित यादव, गांजा तस्करी करना नहीं छोड़ रहा था, उसके द्वारा गांजा तस्करी को अपना व्यापार बना लिया गया था। गांजा तस्करी से, रोहित यादव के द्वारा अवैध रूप से, लाखों की संपत्ति अर्जित कर ली गई थी, जबकि उसके पुश्तैनी कार्य से उक्त संपत्ति अर्जित करना अप्रासंगिक लगता था।

मामले में एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68 के परिपालन में कुख्यात तस्कर रोहित यादव को चिन्हित कर, उसके खिलाफ SAFEMA के तहत कार्रवाई के लिए जांच हेतु एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल को निर्देश किया। तस्कर रोहित यादव की घर संपत्ति, वाहन, व उसके तथा उनके परिजनों के विभिन्न बैंकों में स्थित खातों की जांच की गई, जो कि कुल संपत्ति 50 लाख रु से अधिक की निकली।

चूंकि तस्कर रोहित यादव, खेती किसानी का ही कार्य करता था, जिससे कि उक्त संपत्ति अर्जित करना कठिन था। संभावना थी कि उक्त 50 लाख से अधिक कीमत की संपत्ति को गांजा तस्कर रोहित यादव के द्वारा तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई थी।

रोहित यादव के खिलाफ उसकी अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति के सनपहरण हेतु एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल के द्वारा जांच कर रिपोर्ट सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक (SA FEMA) कोर्ट मुंबई को प्रेषित किया गया था। जहां तस्कर रोहित यादव को दो बार अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वह SAFEMA कोर्ट में अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहा।

SAFEMA कोर्ट के द्वारा अभियुक्त रोहित यादव के मकान , 1स्विफ्ट डिजायर कार, चार मोटर साइकल व 01 स्कूटी सहित कुल 50 लाख 64 हजार, 653 रुपए कीमत की संपत्ति को 68(f)(1)NDPS act 1985 के तहत जप्ती/फ्रीजिंग हेतु अंतरिम आदेश जारी किया गया है।

ज्ञातव्य है कि इस प्रकार की पूरे सरगुजा रेंज में , जशपुर पुलिस के द्वारा , जिले में यह दूसरी कार्यवाही है। इसके पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर जशपुर पुलिस के द्वारा मार्च 2025 में थाना बागबहार क्षेत्र ग्राम हल्दी झरिया निवासी कुख्यात तस्कर हीराधर यादव के खिलाफ पुलिस ने SAFEMA के तहत कार्यवाही की थी, व उसके घर वाहन सहित 1,38,82,134 रु (एक करोड़ अड़तीस लाख, बयासी हजार एक सौ चौंतीस रु) की संपत्ति को फ्रिज कराया गया था।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *