जबलपुर
 जबलपुर के न्यू लाईफ हॉस्पिटल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस अग्निकांड के बाद प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के लायसेंस रद्द किए जा रहे हैं और प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों की जांच जारी है, जवाब में कहा गया कि जबलपुर के न्यू लाईफ हॉस्पिटल को जांच में क्लीनचिट देने वाले स्वास्थ्य विभाग के 3 अधिकारियो को सस्पैंड करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इधर सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि सरकार जिन 3 डॉक्टर अधिकारियों को सस्पैंड करना बता रही है उन्हें फिर से निजी अस्पतालों की नई जांच टीम में शामिल कर लिया गया है, इस पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है और राज्य सरकार को शपथपत्र पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सोमवार तक ये बताने का आदेश दिया है कि वो प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे अस्पताल को भी क्लीनचिट देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाई कर रही है, जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 22 अगस्त को तय कर दी है, बता दें कि निजी अस्पतालों से फायर सेफ्टी और नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करवाने की मांग के साथ ये याचिका जनवरी माह में ही दायर कर दी गई थी जिस पर कोर्ट ने जांच और कार्यवाई के आदेश दिए थे, खुलासा हुआ था कि सरकार के निर्देश पर गठित जांच टीम ने जबलपुर के न्यू लाईफ हॉस्पिटल को भी क्लीन चिट दे दी थी जबकि वो प्रावधानों का पालन ही नहीं कर रहा था, कोर्ट में याचिका लंबित रहते बीती 1 अगस्त को इस हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी।

By kgnews

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