बलरामपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने जानकारी दी है कि जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। विवाह हेतु इच्छुक एवं पात्र जिसमें विवाह तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वे आवेदिका अपने ग्राम पंचायत संबंधित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय/सेक्टर पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 200 का लक्ष्य रखा गया है। प्राप्त आवेदनों की संख्या दिये गये लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में सबसे पहले पंजीकृत पात्र आवेदिका को प्राथमिकता दी जावेगी। विवाह तिथि निर्धारित होने के पश्चात् सूचना पृथक से सेक्टर पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर भी अवलोकन हेतु चस्पा किया जायेगा।

By kgnews

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