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महासमुंद, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा विभिन्न वर्गों को वितरित किए गए ऋण की वसूली को लेकर अपील की गई है कि वे अपने ऋण की राशि समय पर अदा करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी श्रीमती प्रभा मारकण्डे ने बताया कि अगर कोई ऋणी हितग्राही ऋण राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर नहीं करता है, तो उसका चुनाव नामांकन रद्द हो सकता है। खासतौर पर उन लाभार्थियों को चेतावनी दी गई है, जो आगामी पंचायत और नगरीय चुनावों में भाग लेने के इच्छुक हैं। ऋण मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें तुरंत अपने ऋण का भुगतान करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ऋणी जानबूझकर या लापरवाही से ऋण राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आर.आर.सी. केस दर्ज कर बंधक संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। इसके साथ ही, पोस्टडेटेड चेक पर धारा 138 के तहत भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। समिति ने सभी वर्गों के समाज प्रमुखों, स्थानीय नेताओं और सम्मानित व्यक्तियों से अपील की है कि वे ऋण वसूली प्रक्रिया में सहयोग करें और समुदाय के भीतर जागरूकता फैलाएं।

By kgnews

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