राजनांदगांव। अनावेदक अब्दुल हई अंसारी पिता अब्दुल हफीज, उम्र-55 साल, साकिन-खुंटापारा, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगंाव के द्वारा डोंगरगढ़ में अवैध गांजा बिक्री करने से मोहल्ले मे अनावेदक के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त था। अनावेदक के कृत्य से युवा वर्ग एवं स्कूली छोटे-छोटे बच्चे नशा के आदी होते जा रहे थे। अनावेदक मुख्य रूप से गांजा बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करने का पेशा बना रखा था, इसके मन में कानून, पुलिस, जेल तथा न्यायालय का जरा भी डर-भय नहीं था, इसके विरूद्ध थाना-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 336/2004 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट, अपराध क्रमांक 439/2008 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट, अपराध क्रमांक 84/2014 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट एवं अपराध क्रमांक 170/2022 धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध भी पंजीबद्ध किया जा चुका था। साथ ही अनावेदक के विरूद्ध भादंवि के भी विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज है तथा समय-समय पर प्रतिबंधक धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है, फिर भी से अनावेदक अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अनावेदक के आदत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था। जिस कारण आम जनता की स्वास्थ्य के हितों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगंाव रेंज राजनांदगंाव दीपक झा एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के आदेश के परिपालन में डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अनावेदक अब्दुल हई अंसारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रतिवेदन भेजा गया था, जिस पर न्यायालय आयुक्त एवं निरूद्ध प्राधिकारी, दुर्ग संभाग दुर्ग (छग) द्वारा आदेश दिनांक 30.12.2024 को अपने आदेश देते हुये स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम 1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत अनावेदक अब्दुल हई अंसारी को 6 माह के लिये राजनांदगंाव जिला जेल में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अनावेदक अब्दुल हई अंसारी को हिरासत में लेकर दिनांक 30.12.2024 को जिला जेल में 6 माह के लिये दाखिल किया गया है।

By kgnews

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