बड़वानी
न्यायाधाीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा द्वारा आरोपी सुरेष पिता रूमा निवासी बंधान, जिला बड़वानी को धारा धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा  366 भादवि 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 07 मई 2021 को फरियादी परिवार सहित खाना खाकर सो गये थे । देर बाद रात करीब 10.30 बजे फरियादी की बड़ी लड़की ने बताया की अभियोक्त्री घर पर नही है । घर के आसपास तलाश करने पर अभियोक्त्री का कोई पता नही चला जिसकी तलाश करते गांव व रिश्तेदारों में पता करते पता चला कि आरोपी सुरेश पिता रूमा भी अपने घर पर नही है। फरियादी को शंका थी की उसकी नाबालिक लड़की को  आरोपी सुरेश ही बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। फरियादी ने शंका के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना बड़वानी में रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी और अभियोक्त्री के बीच प्रेम संबंध होने से अभियोक्त्री गर्भवती हो गयी थी । इसी कारण आरोपी उसे मोटरसायकल पर बैठाकर बालकुआं से मनावर और वहां से बस में बैठाकर गुजरात के अमरेली ले गया था। वहां आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ 2-3 बार दुष्कर्म किया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

 

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *