राजनांदगांव । नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नागरिकों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छुट का लाभ लेने की अपील की है। साथ ही गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्पत्तिकर का भुगतान अपै्रल 2025 तक करने पर भी अधिभार में शासन ने छुट दिया है।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अधीन नियत तारीख के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर छुट का लाभ दिया जावेगा। उन्होने बताया कि 1 अपै्रल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। इसी प्रकार 1 अगस्त 2025 से 30 दिसम्बर 2025 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक 0 प्रतिशत छुट दी जायेगी।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के साथ साथ गत वर्ष के सम्पत्तिकर भुगतान में भी शासन ने एक माह की छुट प्रदान की है। चुकि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम माहो में स्थानीय निर्वाचन की प्रक्रिया,मतदाता सूची आदि कार्य में निकायो के अधिकारी व कर्मचारी भी संलग्न रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित रही। जिसके कारण शासन ने सम्पत्तिकर भुगतान करने अपै्रल 2025 तक अधिभार में छुट दिये है। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेकर नगर विकास में सहयोग की अपील की है।

By kgnews

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