रायपुर/दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 में भारतीय सेना के जवान की लक्षित हत्या के मामले में पहले गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. छत्तीसगढ़ के बीजापुर के आशु कोरसा के खिलाफ जागदलपुर में एनआईए विशेष अदालत में आईपीसी, 1860 की धारा 302 के साथ 120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है.

एनआईए की जांच में, जो मामले आरसी-13/2024/एनआईए/आरपीआर के तहत की गई, यह सामने आया कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई (माओवादी) की आपराधिक साजिश में शामिल था, जिसका उद्देश्य मोतीराम अचला की हत्या करना था. पीड़ित को पिछले साल 25 फरवरी को कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र के उसेली गांव के मेले में परिवार के साथ जाते समय सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

एनआईए ने इस मामले को, जो मूल रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, 29 फरवरी 2024 को अपने हाथ में लिया था. जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी आशु कोरसा सीपीआई (माओवादी) के तहत संचालित उत्तर बस्तर डिवीजन की कुयेमारी क्षेत्र समिति का सक्रिय सशस्त्र कैडर था. उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर मोतीराम अचला की पहचान की और स्थानीय बाजार में उसकी हत्या की. उसे पिछले साल दिसंबर में एनआईए द्वारा इस साजिश के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसका मकसद उस क्षेत्र के लोगों में दहशत फैलाना था.

By kgnews

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