राजनांदगांव। भारत सरकार द्वारा गेहूं के लिए स्टॉक का निर्धारण किया गया है। गेहूं के लिए स्टॉक सीमा 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए होगी। स्टॉक निर्धारण अनुसार व्यापारी व थोक विक्रेता 3000 मीट्रिक टन, रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन, बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन बशर्ते अधिकतम मात्रा (कुल दुकानों की संख्या का 10 गुणा) मीट्रिक टन। यह अधिकतम स्टॉक होगा, जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है। प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत मात्रा को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर है। भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाइयां स्टॉक की घोषणा करेगी और यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वह इस अधिसूचना के जारी के जारी होने के 15 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा में करेगी। समय सीमा के बाद संबंधित स्थानों का नियमित निरीक्षण किए जाने हेतु समस्त जिलों के कलेक्टरों को आदेशित किया गया है तथा संबंधित संस्थानों का नियमित निरीक्षण राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने तथा अनियमितता अथवा निर्धारित लिमिट से अधिक गेहूं का भंडारण पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

By kgnews

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