– मेसर्स ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एवं पीएस स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड को जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण उद्योगों को तुरंत बंद करने के दिए निर्देश
– अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ठीक चालू नहीं पाया गया, अपशिष्ट जल तालाब के पानी में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बना
 – दोनों उद्योगों को दी जाने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद करने दिए निर्देश

राजनांदगांव। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देश पर ग्राम इंदावानी जलाशय में जल प्रदूषण के कारण मछलियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सुरक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग व मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में मृत मछलियां जलाशय के किनारे देखी गई। क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट के अनुसार कलेक्टर ने मेसर्स ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ग्राम टेड़ेसरा पोस्ट सोमनी एवं पीएस स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम टेड़ेसरा पोस्ट सोमनी को जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण दोनों उद्योग को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं।  

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ग्राम टेड़ेसरा पोस्ट सोमनी में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ठीक चालू नहीं पाया गया, अपशिष्ट जल फैक्ट्री परिसर के बाहर छोड़ा गया तथा पास के क्षेत्र में स्थित तालाब के पानी में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बना। इससे पता चलता है कि उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी नहीं जाना चाहिए था एवं शून्य डिस्चार्ज की स्थिति को नहीं बना कर रखा गया। वहीं औद्योगिक परिसर के पीछे स्थित एक गड्ढे में बड़ी मात्रा में फैक्ट्री का अपशिष्ट संग्रहित पाया गया। जिससे आस-पास के क्षेत्रों में जल प्रदूषण हो रहा था। हाउस कीपिंग की स्थिति भी संतोष जनक नहीं पायी गई।

पीएस स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम टेड़ेसरा पोस्ट सोमनी के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र ठीक चालू नहीं पाया गया, अपशिष्ट जल फैक्ट्री परिसर के बाहर छोड़ा गया तथा पास के क्षेत्र में स्थित तालाब के पानी में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बना। इससे पता चलता है कि उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी नहीं जाना चाहिए था एवं शून्य डिस्चार्ज की स्थिति को नहीं बना कर रखा गया। हाउस कीपिंग की स्थिति भी संतोष जनक नहीं पायी गई।
क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन के आधार पर दोनों औद्योगिक संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए है।

संबंधित विभागों को दोनों उद्योगों को दी जाने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद करने निर्देश दिए गए है। उद्योगों को इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करने में विफल होने पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल डॉ. अनिता सांवत, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग निलेश रामटेके, इंडस्ट्री हेल्थ एवं सेफ्टी डीपी मास्कोले, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सानू वी. वर्गीश, सहायक संचालक मत्स्य विभाग सुदेश कुमार साहू एवं राजस्व विभाग से गंगाधर, नायब तहसीलदार राजनांदगांव उपस्थित थे और मौके पर जांच का पंचनामा तैयार किया गया।

By kgnews

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