किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने परिवार वालों से या परिचित लोगों से मिलने और अपने अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का कानूनी प्रावधान है। यह बाते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी ने जिला जेल जशपुर में आज आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए कहीं। एडीजे श्री कुरैशी ने इस मौके पर बंदियों की प्ली बारगेनिंग के तहत् दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने मामलों का निराकरण किए जाने के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
एडीजे श्री कुरैशी ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति जो अपने अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें रिमांड स्तर पर शासकीय व्यय में अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने और अभियोग पत्र प्रस्तुत हो जाने के बाद भी प्रकरण के विचारण में अपना बचाव करने के लिए शासकीय व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। संविधान के तहत् अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्ति के अधिकार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार दुबे ने जेल में निरूद्ध बंदियों को कानूनी प्रावधानों एवं संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्वय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र का वितरण
दुर्ग 31 जनवरी 2020/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित आनंद ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला पंचायत दुर्ग के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 05, 06, 07 एवं 08 के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र का वितरण किया। इनमें क्षेत्र क्रमांक 05 से श्रीमती पुष्पा यादव, क्षेत्र क्रमांक 06 से श्रीमती शालिनी यादव, क्षेत्र क्रमांक 07 से श्रीमती माया बेलचंदन एवं क्षेत्र क्रमांक 08 से श्रीमती योगिता चंद्राकर निर्वाचित हुई हैं। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को रिटर्निंग ऑफिसर श्री अंकित आनंद ने प्रमाण पत्र वितरण कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या वैष्णव उपस्थित थीं।