रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में पति.पत्नी के बीच मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। खाना नहीं बनाने की बात पर पति ने पत्नी की हाथ.मुक्कों से पिटाई कर दीए जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसारए 17 अक्टूबर 2023 को मृतका सुकरी बाई कुम्हार के भाई नंदलाल कुम्हार ने लैलूंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी बहन की शादी रूपडेगा निवासी पुलुराम कुम्हार ;65द्ध से हुई थी। शादी के बाद दंपती की संतान नहीं थी। 16 अक्टूबर की रात 9 बजे पति.पत्नी के बीच खाना नहीं बनाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पुलुराम ने पत्नी की हाथ.मुक्कों से पिटाई शुरू कर दी। गंभीर चोट लगने से सुकरी बाई की मौत हो गई।

अगले दिन सुबह सूचना मिलने पर भाई नंदलाल बहन के घर पहुंचा तो सुकरी बाई खाट पर मृत अवस्था में मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। मोहल्लेवालों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि रात को पति.पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कीए जहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जांच के बाद मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए न्यायालय ने पुलुराम कुम्हार को हत्या का दोषी पाया और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

By kgnews

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