राजनांदगांव में अं​बागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम खैरी पांगरी में करंट लगने से पति.पत्नी और बेटे की मौत हो गई। घटना किसान के ब्यारे में सोमवार को देर शाम घटीए​ जहां जानवरों से फसल को बचाने के लिए खुले वायर में बिजली सप्लाई की गई थी। घटना के मुताबिक किसान सउत राम बोगा ;62द्ध गांव से एक किमीण् दूर अपने कोठार में काम कर रहे ​थे। काम खत्म होने के बाद उन्होंने फेंसिंग में करंट सप्लाई बहाल की। इसी के करंट की चपेट में आकर सउत बोगा चिपक गए। मौके पर ही बेसुध हो गए।

कुछ देर तक वे घर नहीं लौटे तो उनका बेटा 27 वर्षीय रुपलाल बोगा कोठार में पहुंचा। सउत को फेंसिंग तार से चिपका देख रुपलाल ने बचाने का प्रयास कियाए लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। काफी देर तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो सउत राम की पत्नी भागबती भी कोठार में आ गई। पति और बेटे को बेसुध देख उसने दोनों को उठाने का प्रयास किया और वह भी करंट की चपेट में आ गई।

इस तरह तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सउतराम के बड़े भाई का कोठार भी पास ही है। जो शाम मेंं देर से कोठार से लौट रहे थेए तभी वो सउत राम के कोठार में पहुंचे। उन्होंने तीनों को एक जगह बेसुध देखा। पास ही बिजली तार और फेंसिंग दिखेए जिससे उन्हें करंट लगने की आशंका हो गई। उन्होंने ग्रामीणों को मौके पर बुलाया। इसके बाद सभी बिजली लाइन बंद की। तीनों को बचाने का प्रयास किया गयाए लेकिन तब तक तीनों ने दम तोड़ दिया था।

जंगली जानवरों से फसल को बचाने लगाते हैं करंटए इससे हो रहे हादसे

खैरी पांगरी वनांचल क्षेत्र का ग्राम है। जहां जंगली जानवर आते रहते हैं। खासकर जंगली सुअर और सियार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल बचाने के लिए इन हिस्सों के किसान खुले तारों में करंट का इस्तेमाल करते हैंए कई बार इसके लिए हु​​किंग का भी इस्तेमाल किया जाता है।

इसकी वजह से इन तारों में बहने वाला करंट जानलेवा साबित हो जाता है। गंडई इलाके के मुडाटोला में भी मंगलवार शाम इसी तरह का हादसा सामने आया है। यहां ट्रांसफार्मर से अवैध कनेक्शन लेकर खेत में लगाए करंट के संपर्क में आने वाली 5 भैसों की मौत हो गई। वहीं चरवाहा बुरी तरह झुलस गया। है। मुंडाटोला में रहने वाला गजेंद्र यदु ;22द्ध भैंस चराने गया था। उसका इलाज जारी है।

शिकार या खेत की सुरक्षा के लिए फेंसिंग में करंट छोड़ना अपराध

शिकार के लिए करंट छोड़ना अपराध नहींए हत्या का प्रयास भी माना जा सकता है। किसान खेत की सुरक्षा के नाम पर करंट लगाते हैं तो भी वह इसी दायरे में आएगा। प्रदेश में बिजली का खुला जाल बिछाने या हाई.वोल्टेज तार लगाने पर 10 हजार से 50 हजार रुपए तक तत्काल जुर्माना और कोर्ट में केस चलाया जा सकता है।

आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता हैए जो गैर जमानती होगा। मौके पर करंट का जाल मिलने पर पंचनामाए एफआईआर और जब्ती हो सकती है। विभागीय स्तर पर तारए बैटरीए जनरेटर या ट्रांसफार्मर को जब्त किया जा सकता है। कई राज्यों में अब ग्राम पंचायतों को भी रिपोर्ट करने और तत्काल कार्रवाई का अधिकार मिला है।

फसल को जानवरों से बचाने लगाए जाने वाले करंट का सुरक्षित डिवाइस बाजार में उपलब्ध है। इसमें अधिकतम 10 वोल्ट तक डीसी करंट रहता है। इससे इंसानों को खतरा नहीं होता। केवल झनझनाहट महसूस होती है।

By kgnews

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