सूरजपुर। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदत्त निर्देशों में ऐसे ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों में विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण ना हुआ होए उन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त निकाय घोषित किया जाना है। सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों से नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नहीं होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुये है। अतः उन्हें बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। उपरोक्त 75 ग्राम पंचायतों की सूची कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारीए महिला एवं बाल विकास विभागए संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।


इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति ध् संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस की समय सीमा में जिला कार्यक्रम अधिकारीए महिला एवं बाल विकास विभागए संयुक्त जिला कार्यालय भवनए कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 14 एवं 15ए जिला.सूरजपुर में कार्यालयीन समय प्रातः 10रू00 से 5रू30 बजे तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

By kgnews

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