बिलासपुर । राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में पात्रता आधारित राशन कार्डों की सघन जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्यान्न सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही प्राप्त हो।
जिले में प्राथमिक जांच के उपरांत ऐसे लगभग 7058 राशन कार्डधारी परिवारों की पहचान की गई है, जिनके स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने की संभावना है। इन परिवारों की पात्रता की पुष्टि के लिए भूमि स्वामित्व का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।
इस संबंध में कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों के माध्यम से संबंधित ग्रामों में भूमि की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराएं एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराएं। प्रक्रिया का उद्देश्य है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो। अपात्र परिवारों की पहचान कर लाभ से बाहर किया जा सके।
खाद्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाए। शासन का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, तथा समस्त कार्यवाही नियमों के अंतर्गत पारदर्शी एवं संवेदनशील रूप में की जाएगी। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारी परस्पर समन्वय स्थापित कर सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण करें।
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