राजनांदगांव । मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 25 अक्टूबर 2025 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव एवं राजनांदगांव जिले की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी को शिक्षण सत्र 2025-26 में आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस जैसे राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यवसायिक संस्थानों में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालीन सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए।
विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
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