जबलपुर
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तन्वे को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का वह आवेदन निरस्त कर दिया है, जिसमें विधायक के जाति प्रमाण पत्र की वैधता की सत्यता परखने के लिए राजस्व रिकार्ड तलब किए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता को उक्त आवेदन पूर्व में पेश करना था।
जब मामले में मुद्दे तय हो गए और आवेदक ने अपनी गवाही समाप्त कर दी, तब उक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त मत के साथ न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। याचिका खंडवा के आंबेडकर वार्ड निवासी कुंदन मालवीय की ओर से दायर की गई है।
आवेदक का कहना है कि तन्वे वर्ष 2023 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खंडवा सीट से भाजपा की उम्मीदवार थी। आरोप है कि अनावेदिका ने जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया है, वह वैध नहीं, क्योंकि उक्त जाति प्रमाण पत्र का कोई प्रकरण क्रमांक नहीं है, न ही उसकी शासकीय कार्यालय में कोई फाइल है।
इतना ही नहीं उक्त प्रमाण पत्र में पिता की जगह पति का नाम दर्ज है। याचिका में मांग की गई कि झूठा जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए। मामले में पूर्व में हुई गवाही के बाद आवेदक की ओर से जाति प्रमाण पत्र की सत्यता के लिए राजस्व रिकार्ड तलब किए जाने का आवेदन पेश किया गया था।
विकास कार्यों से आमजन की सुविधाओं का होगा विस्तार - मुख्यमंत्री साय रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव…
जांजगीर-चांपा । जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, नवागढ़ में पदस्थ संविदा व्यायाम…
अम्बिकापुर , केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं किस तरह अंतिम पंक्ति में खड़े…
अम्बिकापुर , छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां और श्रम विभाग की योजनाएं प्रदेश के गरीब…
अम्बिकापुर , शासन की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाश् आम नागरिकों के लिए…
अम्बिकापुर , कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल के…