धमतरी, प्रधानमंत्री अनुसूचितजाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदाय किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धमतरी ने बताया कि योजना के तहत ऋण प्रकरण तैयार करने जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में 7 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक शिविर लगाए जाएंगे।

शिविर में 18 से 50 वर्ष तक की आयु के, ऋण लेने वाले इच्छुक आवेदकों का आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा। शिविर में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की दो-दो प्रति और दो पासपोर्ट साईज का फोटो लाना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत करेली बड़ी में 7 जनवरी, कुरूद के ग्राम पंचायत अंवरी में 9 जनवरी, धमतरी के कंडेल में 13 जनवरी, कुरूद के ग्राम पंचायत दरबा में 16 जनवरी, मगरलोड के मोतिमपुर में 19 जनवरी, कुरूद के बंजारी में 23 जनवरी, नगरी के बेलरगांव में 27 जनवरी और ग्राम पंचायत बेलरबाहरा में 28 जनवरी को ऋण प्रकरण तैयार करने शिविर लगाए जाएंगे।


गौरतलब है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने ऋण राशि न्यूनतम एक लाख रूपये, जिसमें 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपये है।

By kgnews

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