स्थानीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2026 हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आम/उप निर्वाचन 2026 की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोग कार्यालय, नवा रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन संबंधी तैयारियों, प्रशासनिक समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में उपस्थित विभागीय एवं आयोग के अधिकारी
बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस., संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रिमिजियुस एक्का, संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रियंका ऋषि महोबिया के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शिखा राजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे !
नगरीय निकायों में रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति
बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में नगरीय निकाय उप निर्वाचन के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष के कुल 02 पद तथा पार्षदों के 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में नवगठित चार नगर पंचायतों—नगर पंचायत घुमका (जिला राजनांदगांव), नगर पंचायत बम्हनीडीह (जिला जांजगीर–चांपा), नगर पंचायत शिवनंदनपुर (जिला सूरजपुर) एवं नगर पंचायत पलारी (जिला बालोद) में अध्यक्ष के 04 पद तथा पार्षदों के कुल 60 पद रिक्त हैं, जिनकी पूर्ति हेतु निर्वाचन आवश्यक है।
त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी
इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 05 पद, सरपंच के 73 पद तथा पंच के 965 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है।
नवगठित नगर पंचायतों में परिसीमन एवं आरक्षण हेतु निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह द्वारा नवगठित दो नगर पंचायतों—नगर पंचायत तमनार (जिला रायगढ़) एवं नगर पंचायत बड़ी करेली (जिला धमतरी) में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण
राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गये की छत्तीसगढ़ में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की कार्यवाही पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त की जाये और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जाये ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में लंबित उप निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न की जा सके |
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