जिले में स्थापित 12 केन्द्रों में 3333 पंजीकृत अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल
पारदर्शितापूर्ण परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा व्यापक दिशानिर्देश जारी

उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का आयोजन आगामी रविवार 22 फरवरी को दो पालियों में किया जाएगा। इसके लिए आयोग द्वारा जिले के 12 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 3 हजार 333 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे। उक्त परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।


कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर आस्था बोरकर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए गठित 04 उड़नदस्ता दलों द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों को दो घण्टे पूर्व उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनकी मेटल डिटेक्टर व मैन्युअल तलाशी (फ्रिस्किंग) की जा सके, साथ ही मूल पहचान पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र का सत्यापन तथा उनके चेहरे का मिलान किया जा सके। प्रथम पाली में 9.45 और द्वितीय पाली में 2.45 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी उक्त समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 


परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी केवल निम्न वस्तुएं रख सकेंगे
आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मूल पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैनकार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड) रख सकेंगे। इसी तरह अपने साथ लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, काले अथवा नीले रंग के बॉलपाइंट पेन भी साथ रख सकेंगे।


परीक्षा केन्द्र में इनकी नहीं होगी अनुमति 
अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी (मैकेनिकल/स्मार्ट वॉच) की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल पतले सोल वाली चप्पलें अथवा स्लीपर पहन सकेंगे। अभ्यर्थियों को नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस चश्मे पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले सकेंगे। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरुन, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित रहेगा।

अभ्यर्थी कार्गो एवं डिज़ाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट एवं अन्य पैंट पहनने की अनुमति रहेगी। इसी तरह महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती तथा चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगी, लेकिन कुर्ती की बांह छोटी (आधी) होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बांह भी आधी होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म, रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण अथवा प्रतीक को छोड़कर उन्हें अन्य आभूषण/प्रतीक धारण करने की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की ही अनुमति होगी। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे परीक्षा कक्ष से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा अनुशासनात्मक निर्देशों के अधीन अभ्यर्थी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकेगी। 

By kgnews

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