मोहला । श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार श्रम विभाग के विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ डीबीटी अंतरण के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खाते में किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ वास्तविक एवं पात्र श्रमिकों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे, इसके लिए ई-केवायसी प्रक्रिया लागू कि गई है। सभी पंजीकृत, निर्माण, संगठित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने पंजीयन का ई-केवायसी पूर्ण करवाना आवश्यक है।        
           श्रमपदाधिकारी उज्जवल भोई ने बताया कि वर्तमान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड डाटा का श्रमिक पंजीयन डाटा से मिलान किया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों के पहचान की पुष्टि की जा सके। सत्यापन कि प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। जिन श्रमिकों के आधार कार्ड एवं राशन कार्ड विवरण में समानता पाई जायेगी, उनका सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। जहां नाम या अन्य विवरण में आंशिक भिन्नता पाई जाएगी वहां विभाग द्वारा आवश्यक सुधार किया जायेगा। पंजीकृत श्रमिकों से अपील है कि जिनके मोबाईल पर आधार एवं श्रम कार्ड डाटा में समानता नहीं पाये जाने के संबंध में संदेश प्राप्त होता हैं, वे श्रम कार्यालय व श्रम संसाधन केन्द्र जनपद पंचायत मोहला एवं श्रम संसाधन केन्द्र, कार्यालय जनपद चौकी में आकर ई-केवाईसी का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *