सक्ती/रायपुर.
बगैर दस्तावेजों के चल रहे 2 क्लीनिक को सील किया गया है। साथ ही बडी संख्या में दवाईयां भी जब्त की गई है। मामला सक्ती एवं टेमर गांव का है। उक्त कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के तहत की गई है। जिसके चलते अवैध क्लीनिक संचालकों में हडकंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर क्लीनिक एवं पैथॉलाजी लैब में जाकर जांच पडताल की।
इस दौरान स्टेशन रोड सक्ती स्थित एक मकान में बिना वैध डिग्री और पंजीयन के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। वहीं ग्राम टेमर क्षेत्र में भी बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पंजीयन के चिकित्सा कार्य किए जाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिससे अवैध रूप से चिकित्सा कार्य करना स्पष्ट हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तत्काल प्रभाव से दोनों क्लीनिकों को बंद करा दिया। साथ ही आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बिना वैध डिग्री, पंजीयन और अनुमति के किसी भी प्रकार का चिकित्सा कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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