गंडई। गंडई क्षेत्र में पैक्ड पेयजल के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग, खैरागढ़ की टीम ने दिनांक 22 मार्च 2026 को मेसर्स शिव जल इंडस्ट्रीज में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को बिना बैच नंबर के लगभग 80 बोरी पानी पाउच बरामद हुए, जिन्हें तुरंत सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई में जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 1,760 रुपये आंकी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बरामद सामग्री में मुख्य रूप से ‘सुहीनी’ ब्रांड के 250 मिलीलीटर
पानी पाउच शामिल थे। जांच के लिए एक नमूना लिया गया है, जिसे गुणवत्ता परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर की अवैध और असुरक्षित बिक्री को रोकने के लिए की गई है। भारत में पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए सख्त नियम हैं।
इनमें स्पष्ट लेबलिंग, गुणवत्ता परीक्षण और मान्यता प्राप्त लाइसेंसिंग अनिवार्य है। बावजूद इसके, गंडई और आसपास के क्षेत्रों में कई छोटी-छोटी इकाइयां सस्ते मुनाफे के लालच में इन नियमों की अनदेखी करते हुए पानी पाउच तैयार कर रही हैं। ऐसे उत्पादन में गुणवत्ता और स्वच्छता की गारंटी नहीं होती, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बिना मानकों और जांच के तैयार किया गया पानी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। दूषित पानी में बैक्टीरिया और हानिकारक तत्व होने की संभावना रहती है। इससे पेट के संक्रमण, उल्टी-दस्त, टाइफाइड और अन्य जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे हमेशा लाइसेंस प्राप्त और मानक अनुसार पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर ही खरीदें।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि टीम नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग के जरिए अवैध और घटिया गुणवत्ता वाले पेयजल उत्पादन को रोकने के लिए सतर्क रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई को सकारात्मक बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के औचक निरीक्षण से बाजार में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध रहेगा।
अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ अदालत में आवश्यक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गंडई क्षेत्र में पैक्ड पेयजल की गुणवत्ता और सुरक्षा पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल अवैध कारोबारियों को कड़ा संदेश मिलेगा, बल्कि आम जनता भी सुरक्षित और प्रमाणित पानी का उपयोग सुनिश्चित कर सकेगी।
