वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम लेबल पर पदावनत करने की दीर्घ शास्ति की गई

अम्बिकापुर , जिला प्रशासन द्वारा शासकीय कार्यों में गंभीर अनियमितता और पद के दुरुपयोग के मामले में सहायक ग्रेड-02 अजय कुमार तिवारी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तिवारी जिला कार्यालय की नजूल शाखा में पदस्थ रहते हुए ग्राम नमनाकला, तहसील अम्बिकापुर स्थित खसरा क्रमांक 243/1 की 1.710 हेक्टेयर शासकीय भूमि के नामांतरण में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से नामांतरण किए जाने में संलिप्त पाए गए। इस संबंध में देहात थाना गांधीनगर में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत 11 मार्च 2024 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अजय तिवारी 12 मार्च 2024 से बिना अनुमति के लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। उक्त कृत्य के परिप्रेक्ष्य में उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर नियत किया गया था।

प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित की गई, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में तिवारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के विपरीत पाया गया।

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अजय कुमार तिवारी (निलंबित), सहायक ग्रेड-02 पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए, पदावनत करते हुए, उन्हें वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम लेबल पर पदावनत करने का दीर्घ शास्ति से अधिरोपित किया गया है।

By kgnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *