राजनांदगांव | खाद्य विभाग द्वारा टीम द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला स्थित होटल एवं ढाबों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा नागरिकों को रियायती दर पर प्रदाय किए जाने वाले घरेलू सिलेंडरों का उपयोग दो होटलों में व्यावसायिक भोजन पकाने के लिए किया जा रहा था।
साथ ही मौके पर व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडरों का भी अवैध भंडारण पाया गया। जिसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या बीजक प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कार्रवाई करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 7 गैस सिलेंडर ज़ब्त किए गए है। जिसमें 3 नग घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) एवं 4 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) शामिल है।
खाद्य विभाग द्वारा इन दोनों होटलों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है।
