राजनांदगांव , नंदई चौक में हुए डबल मर्डर के 11 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में लिप्त दो लोगों को दोषमुक्त भी किया गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीआर देवांगन ने उक्त फैसला सुनाया है।
लोक अभियोजक विनोद कुमार बाजपेयी ने बताया कि घटना 31 अक्टूबर 2022 की सुबह हुई थी। गौरी नगर निवासी विकास उर्फ कान्हा और जितेंद्र यादव पर पुराने विवाद पर आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। घटना में विकास उर्फ कान्हा की मौके पर मौत हो गई, वहीं जितेंद्र यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी मोहन लाल यादव, छगन उर्फ बिल्लू, सोहेल खान उर्फ सोनू, दुर्गेश उर्फ दुर्गु नेताम, ओमप्रकश सिन्हा उर्फ राजा, कुलश साहू उर्फ भैरा, सुनील यादव, प्रशांत उर्फ गोलू, पुलकित केमे, रुपेश उर्फ लक्की नेताम और अमित गोड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त सुमित यादव और राहुल उर्फ लक्ष्मण को दोषमुक्त कर दिया गया है।
