CG : 23 किलो गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला …

महासमुंद। महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज 23 किलो गांजा बरामदगी के मामले में सुनाया गया है। मामले के अनुसार, सिंघोड़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से लगभग 23 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू की।

पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और तकनीकी पहलुओं की भी जांच की। सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। अदालत ने प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए दोनों को 15-15 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

यह मामला जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। महासमुंद पुलिस लंबे समय से जिले में नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अवैध गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में नशे के बढ़ते खतरे को रोका जा सके। इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है और इसे न्याय व्यवस्था की सख्ती का उदाहरण माना जा रहा है। अदालत के इस निर्णय से पुलिस के अभियान को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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