जबलपुर

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 सितंबर 2022 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ रांझी थाने जाकर शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते आ रहे है। इसके लिये वह मां और उसके भाई को किसी न किसी काम से गांव भेज देते और अकेले में डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम करते थे।

जान से मारने की दी थी धमकी
इतना ही नहीं किसी को कुछ बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। जिसके बाद उसने अपनी आपबीती अपनी मां को बताया, जिन्होंने विरोध किया तो उसके पिता ने गालीगलौज कर कलंक लगाने लगे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

छेड़छाड़ कर धमकाने वाले आरोपी को एक साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
जबलपुर

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 नवंबर 2021 को पीड़िता अपनी मौसी की लड़की के साथ पासबुक में एंट्री कराने पंजाब नेशनल बैंक बेलबाग गई थी। जहां मोहल्ले का रहने वाला आरोपी मो. समीर उर्फ कंजा अंसारी आया और पीड़िता से मोबाइल नंबर मांगने लगा। पीड़िता के विरोध करने व चिल्लाने पर आरोपी ने गालीगलौज शुरु कर दी और उसे धमकाने लगा।

अन्य धाराओं में मामला दर्ज
इस पूरे मामले के बाद पीड़िता ने घर जाकर अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई। जिसके बाद बेलबाग पुलिस ने शिकायत पर छेडखानी व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जिसके बाद अदालत ने आरोपी कंजा को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

By kgnews

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