राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश आलोक कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित नेशनल लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसलों जितनी ही अहमियत होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। जिला न्यायाधीश ने जिले के आम लोगों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिसके लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय में कुल 38 खण्डपीठों का गठन किया गया है।