राजनांदगांव कुछ समय पहले चिखली क्षेत्र के सिंघानिया फार्म हाउस में कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। चिखली चौकी पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी थी। विवेचना में कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर की घोर लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 15 मई को चिखली स्थित सिंघानिया फार्म हाउस में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था।
इस दौरान वहां पर काम कर रहे मजदूर जागेश्वर साहू पिता चिंताराम उम्र 36 वर्ष निवासी चिखली की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी।
सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं
चिखली चौकी पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी थी। विवेचना के दौरान पूछताछ में पचा चला कि कंस्ट्रक्शन साइड में सुपरवाइजर राजकुमार रजक निवासी सड्डू रायपुर द्वारा मृतक जागेश्वर साहू को कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरण जूता, हेलमेट, दस्ताना व अन्य सुरक्षा संसाधन की व्यवस्था नहीं कराई गई थी। इसकी वजह से मृतक बिजली के लिए पोल (लोहे का पाइप) गड़ाने के दौरान उपर से गए हाईटेंशन वायर के संपर्क में आने से करंट लगने से मौत होने का मामला सामने आया। पुलिस आरोपी सुपरवाइजर राजकुमार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
