इंदौर
 चार साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

वारदात करीब साढ़े छह साल पुरानी है। 22 सितंबर 2015 को पीड़िता की मां ने चंदन नगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दो बेटियां हैं। छोटी बेटी की उम्र करीब चार साल है। 21 सितंबर की दोपहर उसकी दोनों बेटियां पास के मकान की छत पर खेल रही थीं। जब वह उन्हें बुलाने गई तो छोटी बेटी वहां नहीं थी। बड़ी बेटी ने बताया कि वह पास की छत पर है। जब महिला ने पास की छत पर देखा तो पाया कि 51 वर्षीय आरोपित जुल्लू उर्फ जुल्फीकार बुरी नीयत से बेटी के साथ हरकत कर रहा है।

महिला ने शोर मचाया तो आरोपित वहां से भाग निकला। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी जुल्लू उर्फ जुल्फीकार को पांच वर्ष कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

By kgnews

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