रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकं पश्चिम दौलत राम पोर्ते, एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन कुमार झा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आजाद चौक निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा नशा का सेवन कर वाहन चलाते 32 चालको के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही कर वाहन जप्त कर प्रकरण न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय रायपुर पेश किये जाने पर प्रत्येक चालको पर 10,000-10,000 रूपये का जुर्माना न्यायालय द्वारा कुल 3,20,000 रूपये का किया गया।

अव्यस्क बालक के द्वारा वाहन चलाते पाये जाने पर तीन वाहन चालको के वाहन जप्त किये जाकर धारा 4/181 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड माना पेश किये जाने पर कुल 1700 रूपये तथा वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 199 क मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय रायपुर पेश किये जाने पर कुल 87,000 रूपये का जुर्माना किया गया।

बुलेट मोटर सायकल में कंपनी से लगे साइलेंसर को चेंज कर तेज फटाके की तरह आवाज वाले मोडिफाईड साइलेंसर लगाकर बुलेट मोटर सायकल चलाने वाले 8 मोटर सायकल पर धारा 182 क (4) मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही कर 5000-5000 रूपये कुल 40,000 रूपये का समन शुल्क थाना प्रभारी द्वारा काटा जाकर , साइलेंसर निकलवाया गया।

By kgnews

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