CG : नशे में वाहन चलाने पर कार्रवाई, कार व ट्रैक्टर चालक पर 10-10 हजार जुर्माना …
रायपुर। जिला रायपुर के थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान एक कार चालक और एक ट्रैक्टर चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 16 जून 2026 को थाना तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की, जिसमें कार क्रमांक CG 07 BQ 9988 और ट्रैक्टर क्रमांक CG 04 PM 4238 के चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए।
पुलिस ने तत्काल दोनों वाहनों को जप्त कर लिया और दोनों चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रत्येक चालक को 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नशे में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनता है, इसलिए इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। थाना तिल्दा नेवरा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शराब या किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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