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रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर नियमों के पालन को लेकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। मई और जून 2026 में विभिन्न कारखानों के निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन मिलने पर 6 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किए गए। वहीं पहले दर्ज मामलों की सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने चार उद्योगों पर कुल 8 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विभाग ने मई 2026 में मेसर्स अग्रोहा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (पाली), जिंदल स्टील लिमिटेड यूनिट-3, रायगढ़ साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्रा.लि., रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्रा.लि. यूनिट-2 और बीपी एक्टिव इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विभिन्न श्रम एवं सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन पर श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए।
जून माह में शिव शक्ति स्टील लिमिटेड, श्री सांई गणेश ट्रेडिंग कंपनी और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ भी कारखाना अधिनियम-1948 और श्रमिक सुविधाओं से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किए गए। पहले से लंबित मामलों में सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने चार उद्योग प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए कुल 8 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। इसमें एनआर इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए, जिंदल पावर लिमिटेड पर 3 लाख रुपए, मित्तल स्टोन क्रशर पर 1.50 लाख रुपए तथा अंजनी स्टील लिमिटेड पर दो मामलों में कुल 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग नियमित रूप से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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