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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में सरकारी स्कूल की महिला क्लर्क और दो भृत्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. इन्हें समय पर ड्यूटी आना पसंद नहीं था और कोई रोक-टोक करें वो तो बिलकुल अस्वीकार था. चाहे स्कूल का प्राचार्य हो या स्टाफ बिना संस्था प्रमुख्य की अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में सबकी कम्प्लेन लेकर पहुंच जाते. अब यही तीनों शासकीय कर्मचारियों पर भारी पड़ा. जारी किए गए नोटिस में जवाब असंतोष पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर एक्शन लिया है.
दरअसल, पूरा मामला शासकीय हाई स्कूल जरहाभाठा का है. जहां दो साल से महिला क्लर्क सुषमा पाण्डेय और भृत्य रश्मि विश्वकर्मा और गीता राही समय पर स्कूल नहीं आ रहे थे. तीनों को समय पर ड्यूटी आने के लिए स्कूल प्रचार्य और स्टाफ ने बार-बार समझाइश दी. लेकिन उनका रवैया नहीं बदला और सुधार की बजाए तीनों ने संस्था प्रमुख्य की अनुमति के बिना वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंच जाते थे.
प्रचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद तीनों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया. जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर डीईओ अनिल तिवारी ने कृत्य स्वेच्छाचारिता व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण तीनों को निलंबित कर दिया.
देखें आदेश :-



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