रायपुर, आईजी अमरेश मिश्रा और पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश में नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान ‘‘ऑपरेशन निश्चय‘‘ के तहत मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से उनकी खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी कड़ी में टिकरापारा पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत रावणभांठा मैदान में दोपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति खड़ा है जो अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये वाहन एवं हुलिया के व्यक्ति को चिन्हांकित कर बात करने की कोशिश करने पर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम आबिद खान ऊर्फ छोटा निवासी डी.डी.नगर रायपुर का होना बताया।

टीम के सदस्यों द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाइट्राजेपम टेबलेट रखा होना पाया गया। आरोपी से उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी आबिद खान ऊर्फ छोटा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 900 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाइट्राजेपम तथा घटना से संबंधित एक्सेस 125 दोपहिया वाहन क्रमांक सीजी 04 एच.एन. 5989 एवं वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 80,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 992/25 धारा 22(ख) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी आबिद खान ऊर्फ छोटा पूर्व में थाना मौदहापारा से हत्या, थाना कोतवाली से हत्या का प्रयास तथा थाना गोलबाजार से जुआ के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है।

By kgnews

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